नई दिल्ली:नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के अंतर्गत, नागरिकता प्रमाणपत्रों का पहला सेट बुधवार को जारी किया गया। केंद्र सरकार द्वारा 14 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। इसके प्रमाणपत्रों के जारी होने के बाद, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया है कि CAA के लिए बनाए गए नियम 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किए गए थे। इसके साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित ऐसे नागरिक जो धार्मिक उत्पीड़न या इसके डर की वजह से अपने-अपने देशों से 31 दिसंबर 2014 तक भारत में शरण लेने के लिए आ गए थे।
उन सभी ने भारत की नागरिकता लेने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किए थे। इन सभी को भारत की नागरिकता देने से पहले बनाई गई जिला स्तरीय समिति (DLC) और राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (EC) द्वारा पूरे दस्तावेजों और अन्य तरह की जांच करने के बाद दिए गए ग्रीन सिग्नल के बाद ही ऐसे तमाम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम किया जाता है।
इसी प्रक्रिया के तहत पहली बार सीएए के तहत 14 शरणार्थियों को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इन सभी को निष्ठा की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर आईबी डायरेक्टर, भारत के रजिस्ट्रार जनरल, सेक्रेटरी पोस्ट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।