Indore Loksabha: सुप्रीम कोर्ट ने भी कांग्रेस को किया निराश ! अनुमति याचिका को कोर्ट ने किया ख़ारिज

अक्षय बम के मामले में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से कोई शुभ संदेश नहीं मिला है। कांग्रेस ने अक्षय बम के नाम वापसी के बाद मोती सिंह पटेल को नए प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावित किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया है कि डाकमतपत्रों के माध्यम से मतदान हो चुका है, और इसलिए ऐसे प्रत्याशी को अनुमति देना संभव नहीं है।

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कांग्रेस के लिए समस्याओं का सामना करना मुश्किल हो सकता है जैसा कि आपने कहा है। अक्षय बम पर चल रहे न्यायिक मामले के संदर्भ में इंदौर हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनकी जमानत रद्द करने और धारा बढ़ाने की मांग की गई है। यह मामला कांग्रेस के लिए और भी ज्यादा परेशानी का कारण बन सकता है। निर्विरोध सीट भाजपा के पास जा सकती है, जो कांग्रेस के लिए और भी कठिनाईयों का संकेत हो सकता है। इस संदर्भ में, कांग्रेस को स्थिति को समझने और संबोधित करने के लिए सकारात्मक और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता हो सकती है।

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